08 सितम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन : जिला जज
|मेरठ : जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक सक्सैना ने बताया कि दिनांक 08 सितम्बर 2018 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन सामान्य को आपसी सुलह एव समझौते के आधार पर सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक सक्सैना ने बताया कि आगामी 08 सितम्बर 2018 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर न्यायालयों में लम्बित वाद जैसे सिविल वाद, फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन.आई एक्ट के अन्तर्गत वाद, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अध्यापित वाद, दीवानी वाद, जैसे किरायेदारी, बैंक वसूली, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद, मनरेगा, जलकर, बिजलीकर, आयकर, वाणिज्यकर सेवा सम्बंधित वाद, राशन कार्ड, बीपीएलकार्ड जाति एंव आय प्रमाण पत्र से सम्बंधित सभी प्रकार के चालान, वन विभाग के वाद, कैन्टामैन्ट बोर्ड, रेलवे प्रतिकर, आपदा प्रतिकर, सिविल दीवानी के वादों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन वाद जैसे बैंक ऋण, मोबाईल बिल, टेलीफोन बिल का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर प्री लिटिगेशन पीठ द्वारा किया जायेगा।


