अब पुलिस को नहीं दिखाना होगा DL-आरसी के पेपर, बस फोन ही काफी है
|अगर आप मोटरबाइक या कार से सफर करते हैं तो आपको ये खबर राहत देने वाली है। गाड़ी चलाने के दौरान चालक को अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) या इंश्योरेंस के पेपर रखने की जरुरत नहीं होगी। इन पेपर के डिजिटल वर्जन को दिखाकर चालक सफर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2000 का हवाला देते हुए ट्रैफिक पुलिस और राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया है कि ड्रॉइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस पेपर जैसे डॉक्यूमेंट को अब डिजिटल रुप में मंजूरी दी जाए। इन डॉक्यूमेंट का डिजिटल वर्जन डिजीलॉकर और एमपरिवहन एप पर उपलब्ध होगा। यानी गाड़ी के पेपर या लाइसेंस को अलग-अलग साथ रखने की जरुरत नहीं होगी। एक एप में ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे जिसे ट्रैफिक पुलिस या राज्य परिवहन अथॉरिटी को मान्य मानना होगा। मंत्रालय से जारी की गई एजवाइजरी में कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिलॉकर और एमपरिवहन एप पर उपलब्ध हैं। आईटी एक्ट 2000 के प्रावधानों के अनुसार इस डिजिटल पेपर्स को कानूनी रुप से मान्य माना गया है और इसे चालक द्वारा दिखाने पर मान्य माना जाना चाहिए।


